उत्तर प्रदेशराज्य

मशीनें खराब तो नहीं देना होगा टोल

स्वतंत्रदेश,लखनऊ: अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग की स्कैनिंग मशीन खराब होती तो लाइन में लगने वाले वाहन स्वामियों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने गाइड लाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत फास्टैग में पैसा होने के बाद भी इलेक्ट्रानिक उपकरण से अगर पैसा नहीं कटता है तो वाहन स्वामी से बिना फीस प्लाजा से गुजरने के लिए अनुमति दी जाएगी। बशर्ते उस दौरान किसी भी वाहन से आनलाइन ट्रांजेक्शन न हुआ हो। टोल प्लाजा पर वाहन चालक को शून्य की रसीद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थितियां नहीं होती है, फिर भी एक फीसद गुंजाइश रहती है।

गाइडलाइन के तहत फास्टैग में पैसा होने के बाद भी इलेक्ट्रानिक उपकरण से अगर पैसा नहीं कटता है तो वाहन स्वामी से बिना फीस प्लाजा से गुजरने के लिए अनुमति दी जाएगी।

वहीं कार्यदायी संस्था को नियमित रूप से स्कैनर की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए तकनीकी स्टाफ को सतर्क किया गया है। वहीं वाहनों में फास्टैग लगाने का काम अभी भी जारी है। गिरी के मुताबिक टोल प्लाजा पर लगभग सभी वाहनों में फास्टैग् लगा हुआ है। जो वाहन निजी हैं और कभी कभी जिलों के बाहर आ जा रहे हैं, उन्हें मौके पर ही फास्टैग की सुविधा दी जा रही है। आने वाले एक से डेढ़ माह शतप्रतिशत फास्टैग का उपयोग शुरू होने की उम्मीद जताई गई है।

एनएचएआइ के महाप्रबंधक एनएन गिरी ने बताया कि टोल प्लाजा की सभी लेन वैसे न के बराबर तकनीकी खामियों से खराब होती हैं। अगर कोई लेन पर स्कैनर काम कर रहा हो तो उस लेन से वाहनों को निकाला जाएगा।

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