राष्ट्रीय ध्वज का करा अपमान ,तो होगी सजा
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के इस अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से जुटा है। यूपी में तिरंगा यात्रा से लेकर अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रकार का अनादर न हो सके इसको लेकर भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी निर्देश में साफ है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों पर नजर रखें और सख्त कार्रवाई करें।

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाये जाने के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान किया जाए। आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर अराजक तत्वों की भी नजर होगी। इसलिए कार्यक्रम के बाद तिरंगे का सम्मान जनक तरीके से डिस्पोजल किया जाए। इन लोग द्वारा इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, दुरूपयोग, फाड़ने या जलाने की घटना करने की संभावना है। इसके चलते इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए।
तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज होने पर उन्हें तीन साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। तिरंगे के अपमान को लेकर 14 बिंदुओं में व्याख्या की गई है। इनमें से एक भी प्रकार की गलती करने पर कार्रवाई होगी।विधान सभा के सामने 15 अगस्त को पहली बार मुख्यमंत्री विधान सभा परिसर के बाहर झंडारोहण करेंगे। झंडारोहण की तैयारियों और रूट प्लान को लेकर गुरुवार दोपहर जेसीपी पीयुष मोर्डिया ने एडीजी यातायात अनुपम कुलश्रेष्ठ के साथ जायजा लिया। उन्होंने तिरंगा यात्रा से लेकर विधान सभा के सामने झंडारोहण को लेकर लखनऊ के रूट प्लान पर चर्चा की। इसको लेकर 15 अगस्त को होने वाले डाइवर्जन को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। जिससे आजादी के जश्न में खलल न पड़े और आम जनता को जाम से जूझना न पड़े।