अब शराब की दुकानों को लेना होगा…….
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के लिए खाद्य लाइसेंस जरूरी कर दिया है। यानी अब सभी शराब की दुकानों को खाद्य लाइसेंस बनवाना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए भी खाद्य लाइसेंस बनवाना जरूरी कर दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने शराब को भी दैनिक जीवन में खाने-पीने की श्रेणी में रख दिया है। ऐसे में शराब दुकानदारों के लिए खाद्य लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
लाइसेंस न लेने वाले दुकानदार शराब नहीं बेच सकेंगे। आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि सभी शराब के प्रतिष्ठान चाहे निर्माता हों, रिपैकर हों, वितरक, ट्रांसपोर्टर, थोक विक्रेता व फुटकर विक्रेताओं को खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है। उन्होंने सभी अधिकारियों से तत्काल लाइसेंस बनाने व पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग से समन्वय कर खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बनवाने के लिए कहा है।