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मेनका को कोर्ट से राहत

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को आज MP/MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल तीन माह पहले सांसद मेनका गांधी ने जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहा था। इसके बाद इस प्रकरण में कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। स्पेशल जज ने सबूत के अभाव में गुरुवार को दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया है।

सांसद मेनका गांधी को मिली राहत, सबूत के अभाव में केस खारिज

पत्रकार ने दाखिल किया था परिवाद

जिले के पत्रकार एवं मामले के परिवादी राजेश मिश्रा ने बीते 28 अगस्त को स्पेशल जज MP/MLA की कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 10 अगस्त को जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की मीटिंग में डीएम-एसपी की मौजूदगी में सांसद मेनका गांधी ने मास्क को लेकर पुलिस उत्पीड़न को लेकर विवादित बयान दिया था। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को बिना ठोस बयान के ब्लैकमेलर कहा था। परिवादी राजेश ने सांसद को तलब कर दंडित करने की मांग किया था।

सांसद के वकील का तर्क- बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया

उधर सांसद ने अपनी ओर से संतोष कुमार पाण्डेय को अधिवक्ता नामित किया। अधिवक्ता संतोष ने कोर्ट से कहा कि सांसद के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि परिवादी राजेश की पत्रकार मान्यता ही नहीं है़, और वो कई पेशी पर गैर हाजिर रहे और अन्य कई साक्ष्य भी कोर्ट में पेश नहीं किया।

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