दो गज दूरी-मास्क जरूरी’ के नियम संग 19 से खुलेंगे विद्यालय
स्वतंत्रदेश,लखनऊ: दो गज दूरी मास्क है जरूरी, इस सख्ती के साथ 19 अक्टूबर से विद्यालय खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाएं दो पालियों में चलाई जाएंगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शासन की गाइडालइन के अनुसार विद्यालय खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद डीआइओएस डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी माध्यमिक विद्यालयों को गाइड लाइन जारी कर निर्देश दिए हैं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकाल को लेकर खानापूरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीआइओएस के मुताबिक, विद्यालय प्रबंधन को कोविड-19 प्रोटोकाल का पूरा पालन कराना होगा। विद्यालय में बच्चों के प्रवेश के समय से लेकर कक्षाओं में बैठने, छुट्टी के दौरान शारीरिक दूरी और मास्क का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं जाएगी।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
- पहली पाली में कक्षा नौ और 10 की कक्षाएं सुबह 08:50 से 11:50 बजे तक चलेंगी।
- दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं दोपहर 12:20 से 03:20 बजे तक चलेंगी।
- प्रत्येक पाली में हर कक्षा में 50 फीसद छात्र-छात्राएं ही रहेंगे।
- किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक पाली के बाद कक्षाओं, कुर्सी-मेज आदि का सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
- विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी सभी फुल शर्ट-टीशर्ट और पैंट पहनकर आएंगे।
- विद्यालय के मुख्य गेट से लेकर कक्षा और शौचालय आदि में सैनिटाइजर रखा होना चाहिए।
- किसी भी शिक्षक, कर्मचारी और बच्चे को यदि खांसी-जुकाम और बुखार की शिकायत है तो प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज देंगे।
- कोविड-19 के लक्षण होने पर हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देकर जांच और उपचार की व्यवस्था कराना विद्यालय की जिम्मेदारी होगी।
- ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत चलती रहेंगी।
- थर्मल स्कैनर से बच्चों का ट्रेम्परेचर चेक किया जाए।
- विद्यालयों में कोई आयोजन नहीं होंगे।