उत्तर प्रदेशराज्य

CM योगी को राहत

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। 2007 की गोरखपुर हिंसा मामले में सीएम योगी पर मुकदमे की इजाजत इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। केस को दोबारा खोलने की मांग रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अगस्त को इस मामले में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में गोरखपुर के हेट स्पीच मामले को दोबारा खोलने के लिए दाखिल हुई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती
फरवरी 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर दंगों में योगी आदित्यनाथ की भूमिका की जांच मांग खारिज कर दी थी। याचिका में साल 2007 में हुए गोरखपुर दंगों में आदित्यनाथ की भूमिका की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से दोबारा जांच करवाने की मांग की गई थी।

मुकदमा से इनकार के बाद दाखिल हुई थी क्लोजर रिपोर्ट
CJI एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के सामने याचिकाकर्ता के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने अपनी बात रखी। उन्होंने पूछा,”क्या सरकार धारा 196 के तहत आपराधिक मामले में ऐसे व्यक्ति के लिए आदेश पारित कर सकती है? जो उसी बीच राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाता है।”

वकील ने कहा,”हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया।” इस पर कोर्ट पीठ ने पूछा,”अगर कोई मामला है, तो मंजूरी का सवाल आएगा। अगर कोई मामला ही नहीं है, तो मंजूरी का सवाल कहां है?” अय्यूबी ने कहा,”मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार करने के कारण ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है।”

SC में यूपी सरकार का तर्क
यूपी सरकार की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा,”इस मामले में कुछ बचा ही नहीं। CFSL के पास सीडी भेजी गई थी। पाया गया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। 2008 में एक टूटी हुई कॉम्पैक्ट डिस्क दी थी और फिर पांच साल बाद उन्होंने कथित तौर पर अभद्र भाषा की एक और सीडी दे दी। कोर्ट को जुर्माना लगाकर मामले को खारिज कर देना चाहिए।”

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