उत्तर प्रदेशराज्य

कांवड़ मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक

स्वतंत्रदेश, लखनऊ:कांवड़ यात्रा बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। इस दौरान कांवड़ मार्ग पर मांस व शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। मार्ग पर मांस और मृत जानवर के अवशेष लाने व ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में जिलों के अफसरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

एडीजी ने बताया कि कांवड़ यात्रा व श्रावण शिवरात्रि के मद्देनजर संवेदनशील जिलों में 151 कंपनी पीएसी व 11 कंपनी केंद्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराया गया है।

एडीजी ने बताया कि कांवड़ यात्रा व श्रावण शिवरात्रि के मद्देनजर संवेदनशील जिलों में 151 कंपनी पीएसी व 11 कंपनी केंद्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराया गया है। मेरठ जोन व वाराणसी कमिश्नरेट और वाराणसी ग्रामीण के लिए 13 एएसपी, 30 डीएसपी और 309 निरीक्षक-उप निरीक्षक अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए हैं। इनके अलावा 1250 मुख्य आरक्षी और 172 यातायात पुलिस कर्मी भी मेरठ जोन और वाराणसी जिले के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

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