साइन बोर्ड का रंग कई बार बदलने के मामले में एक्शन
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:रामनगरी अयोध्या में जिलाधिकारी आवास के बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग कई बार बदले जाने के मामले में एक्शन हो गया है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर अजय कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आवास के मरम्मत के दौरान बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग बदलने की प्रारंभिक जांच में पीडब्ल्यूडी ने जूनियर इंजीनियर को दोषी पाया है। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी नीतीश कुमार को भेजी गई और उन्होंने जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है
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अयोध्या में जिलाधिकारी के आवास के बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग कई बार बदले जाने के मामले में अब जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। यहां पर साइन बोर्ड का रंग कई बार बदलने के मामले के तूल पकड़ने के बाद पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर अजय कुमार शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जूनियर इंजीनियर अजय कुमार शुक्ला ने बोर्ड का रंग बदलने के मामले को अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना उसको कई बार बदल दिया।अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर मरम्मत का काम चल रहा है। वह इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में रह रहे हैं। उनके आवास में मरम्मत के समय डीएम आवास को अस्थाई तौर पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके आवास के बाहर लगे संकेतक (साइन) बोर्ड का रंग भगवा था। मरम्मत के कार्य के दौरान उसका रंग हरा कर दिया गया। मामला तूल पकड़ने पर उसको एक बार फिर हरा से भगवा कर दिया गया। इस मामले में जब जिलाधिकारी नीतीश कुमार जानकारी मांगी गई थी तो उन्होंने पीडब्लूडी के अधिकारियों से बात करने को कहा। इसी बीच उन्होंने इस प्रकरण की जांच पीडब्ल्यूडी मुख्यालय लखनऊ को सौंप दी थी। शुक्रवार को इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिलने पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने एक्शन ले लिया।
अयोध्या में पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड के जूनियर इंजीनियर अजय कुमार शुक्ला निलंबन की अवधि में मुख्य अभियंता कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। प्रांतीय खंड के एक्सईएन आरएस यादव की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण खंड ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में अजय कुमार शुक्ला को बिना आदेश के जिलाधिकारी के अस्थाई आवास निरीक्षण गृह के बोर्ड को बार-बार बदलने का दोषी पाया गया है।