उत्तर प्रदेशराज्य
इलाहबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
स्वतंत्रदेश,लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिला के बच्चा गोद लेने पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी ट्रांसजेंडर महिला के लिए बच्चे को गोद लेने के लिए किसी विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट के इस आदेश से अब कोई भी ट्रांसजेंडर महिला भी किसी भी बच्चे को गोद ले सकती हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डा. कौशल जयेन्द्र ठाकुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने ट्रांसजेंडर महिला रीना और उसके पति की बच्चा गोद लेने को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा है कि एकल माता-पिता हिंदू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1956 के तहत वह किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है