उत्तर प्रदेशराज्य

कन्या विवाह योजना में अब विधवाओं को?

 स्वतंत्रदेश,लखनऊ:मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उन्हें शादी अनुदान में तरजीह दी जाएगी। लखनऊ समेत सूबे के सभी जिलों के विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। अगले साल से सभी जिलों को अनुदान का लक्ष्य दिया जाएगा।

अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विधवा महिलाओं को मिलेगी वरीयता।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर की युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। 

शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक आवेदन की सुविधा है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी डा.अमरनाथ यती ने बताया कि विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान में प्राथमिकता का प्रावधान है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को भी अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। शादी होने के तीन महीने पहले या तीन महीने बाद तक समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। खास बात यह है कि अनुदान लड़की के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। खुद शादी करने पर 20 हजार और सामूहिक शादी होने पर 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं।

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