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रावा आयल फील्ड मामले में केंद्र को झटका, SC का फैसला वेदांता व वीडियोकॉन के पक्ष में

आंध्र प्रदेश के समुद्री क्षेत्र में स्थित रावा आयल एंड गैस फील्ड के बाबत वेदांता और वीडियोकोन के पक्ष में फारेन आर्बिट्रेशन अवार्ड को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ब़़डा झटका दिया है। रावा आयल एंड गैस फील्ड को 2003 से 2007 के बीच विकसित किया गया है।

फारेन आर्बिट्रेशन अवार्ड में वेदांता और वीडियोकोन को रावा आयल एंड गैस फील्ड के विकास के लिए 49.9 करोड़ डालर की रिकवरी की अनुमति मिली है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस अवार्ड के खिलाफ केंद्र की अर्जी खारिज कर दी। फारेन आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के जरिये जून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

फॉरेन आर्बिटेशन ने जहां 49.9 करोड़ डालर की रिकवरी की बात कही है वहीं सरकार इस मामले में अधिकतम 19.8 करोड़ डालर ही देना चाहती थी। रावा आयल फील्ड से तेल खनन के मुद्दे पर सरकार और वेदांत की पूर्व कंपनी केयर्न इंडिया के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद पैदा हुआ।

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