उत्तर प्रदेशराज्य
मालिकों के मोबाइल नंबर बिना नहीं कटेगा चालान
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:बिगड़ी यातायात व्यवस्था की समस्या से जूझ रही ट्रैफिक पुलिस के लिए कोर्ट का आदेश बड़ी चुनौती बन गया। कोर्ट ने कहा है कि वाहन स्वामी के सही मोबाइल नंबर और पते के बिना पुलिस किसी गाड़ी का चालान नहीं कर सकती। सही जानकारी न होने की वजह से लखनऊ में ही 3 साल के अंदर 4 लाख (60%) से ज्यादा चालान कोर्ट में पेंडिंग हैं। वहीं, एसपी ट्रैफिक का कहना है कि ये संभव नहीं है।

कोर्ट का बढ़ रहा बोझ
ट्रैफिक पुलिस को भेजे गए आदेश में कोर्ट में कहा है कि पुलिस हर महीने हजारों की संख्या में चालान भेजती है। जिससे कोर्ट का बोझ बढ़ रहा है। इसलिए उन्हीं गाड़ियों का चालान किया जाए। जिनके मालिक की सही जानकारी हो। लेकिन, ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है।