उत्तर प्रदेशराज्य

नगर निगम की अनुमति से ही निजी भवन में पार्किंग

स्वतंत्रदेश,लखनऊ : निजी भवन परिसर में पार्किंग के लिए अब नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। शुल्क भी निगम ही निर्धारित करेगा। मनमानी करने पर संचालकों को जुर्माना भरना होगा। 25 जुलाई रविवार सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाले नगर निगम के सामान्य सदन में लखनऊ नगर निगम पार्किंग उपविधि- 2021 को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। प्रस्ताव नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी पेश करेंगे।

 

                     निजी भवन परिसर में पार्किंग के लिए अब नगर निगम से अनुमति लेनी होगी।
  • घोषित पार्किंग स्थलों और स्टैंडों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वाहन की पार्किंग नहीं हो सकेगी।
  • निर्धारित स्थान पर ही सवारी ले सकेंगे
  • चिह्नित पार्किंग स्थलों और स्टैंड के पांच सौ मीटर के दायरे में अन्य पार्किंग स्थल नहीं होंगे।
  • वाहन जब्त करने पर इस दौरान हुई टूट-फूट पर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
  • जब्त किए गए वाहन को न छुड़ाने पर आठ-आठ घंटे के अंतराल में जुर्माने की धनराशि में वृद्धि होगी। यह रकम नगर निगम कर्मियों द्वारा वसूली जाएगी।
  • निर्धारित पार्किंग और स्टैंडों पर किसी अन्य तरह का प्रायोजन नहीं होगा।
  • नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भूमि और भवन में पार्किंग का संचालन नगर आयुक्त की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा।
  • संचालक नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क ही वसूल सकेंगे।
  • संचालकों को शौचालय, पेयजल तथा बैठने के लिए टीन शेड और कुर्सी का इंतजाम करना होगा। कर्मचारियों को ड्रेस और फोटो पहचान पत्र देना होगा।
  • रसीद पर पार्किंग करने वाले का नाम, पता, वाहन नंबर, वाहन खड़ा करने का समय और मोबाइल नंबर लिखना होगा।
  • 100 रुपये                           ट्रक व बस, मिनी बस और मेटाडोर का
  • 50 रुपये                             कार, जीप, टैक्सी और सूमो
  • 30 रुपये                             टेंपो, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा
  • 10 रुपये                             मोटरसाइकिल और स्कूटर
  • 05 रुपये                             साइकिल
    • 30 रुपये                              कार, जीप, टैक्सी और सूमो
    • 20 रुपये                              टेंपो, थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा
    • 10 रुपये                              मोटरसाइकिल और स्कूटर
    • 05 रुपये                              साइकिल

निर्धन बच्चों को नहीं मिलेगी छूटः विराम खंड-दो में अटल क्रीडा स्थल का किराया तो आम जनता के लिए निर्धारित कर दिया गया, लेकिन अगर कोई निर्धन परिवार का होनहार ब’चा यहां पर प्रशिक्षण लेना चाहे तो इसे शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, महापौर, सभासद और उनके सेवानिवृत्त होने पर छूट का प्रावधान किया गया है। मौजूदा परिवार के साथ ही पौत्र व पौत्री से संबंधित सदस्यों को यह लाभ मिलेगा। वर्तमान में नगर निगम में तैनात अधिकारी, कर्मचारी, महापौर, पार्षद के साथ ही परिवार के सदस्यों और पौत्र व पौत्री के सदस्यों को शुल्क में 25 प्रतिशत और सेवानिवृत्त होने पर 50 प्रतिशत ही शुल्क देना होगा।

 

Related Articles

Back to top button