उत्तर प्रदेशराज्य
दिल्ली की बहनों की याचिका HC ने खारिज की
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :उत्तर प्रदेश में अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की जमीन पर दावा ठोकने वाली दिल्ली की दो बहनों की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दी है।
यह अदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस मनीष कुमार ने पारित किया। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने याचिका का विरोध करके कहा कि धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन के गाटा नंबर याचिका में उल्लेखित नंबरों से अलग है। लिहाजा याचिका गलत तथ्यों पर आधारित है और खारिज होने योग्य है।
अनुमति के बिना मस्जिद के लिए जमीन देने का आरोप
इससे पहले दोनों बहनों ने अपने दावे में कहा था कि हमें मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अदालत सक्षम अधिकारियों की निगरानी में हमारी जमीन की नपाई करवा ले।