उत्तर प्रदेशराज्य
कमर्शियल वाहनों में लगाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
स्वतंत्रदेश,लखनऊ : पुराने व नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा निर्धारित हो गई है। इसके अंदर ही आपको वाहनों में प्लेट लगवा लेनी है, नहीं तो वाहनों का चालान या अन्य कार्रवाई की जाएगी। 15 अप्रैल तक सभी व्यावसायिक वाहनों को अपने नंबर प्लेट को बदल लेना है। नंबर प्लेट वाहनों के अनुसार ऑनलाइन डीलरों के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए आपको आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
इनका रखें ध्यान-
- 15 अप्रैल तक व्यावसायिक वाहनों पर प्लेट लगाना अनिवार्य है।
- सभी जिलों में पंजीयन नंबर के अंत में शून्य व एक अंक वाले वाहन स्वामी 15 जुलाई तक प्लेट लगवा लें।
- सभी जिलों में पंजीयन नंबर के अंत में दो व तीन अंक वाले वाहन स्वामी 15 अक्टूबर तक प्लेट लगवा लें।
- सभी जिलों में पंजीयन नंबर के अंत में चार व पांच अंक वाले वाहन स्वामी 15 जनवरी 2022 तक प्लेट लगवा लें।
- सभी जिलों में पंजीयन नंबर के अंत में छह व सात अंक वाले वाहन स्वामी 15 अप्रैल 2022 तक प्लेट लगवा लें।
- सभी जिलों में पंजीयन नंबर के अंत में आठ शून्य व नौ अंक वाले वाहन स्वामी 15 जुलाई 2022 तक प्लेट लगवा लें।