नए दिशा-निर्देश यूपी में भी होंगे लागू
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जो कि एक फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 फीसद से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के कोविड-19 के नए दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है, जो एक फरवरी से प्रभावी होगा। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन प्रदेशभर में जारी रहेगा ताकि कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार को लागू किया जा सके। इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब सिनेमा हाल और थियेटरों को ज्यादा लोगों के साथ संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
दिशानिर्देशों के मुताबिक, हाल क्षमता का अधिकतम 50 फीसद या बंद स्थानों पर 200 लोगों की सीमा के साथ सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक जमावड़े को पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अब ऐसे जमावड़े को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी।
बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनी कक्षों को पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है, अब सभी तरह के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित एसओपी जारी करेगा।