सम्पत्ति का ब्योरा न देने वाले IAS अफसरों की बढ़ेंगी मुश्किलें
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने में हमेशा टाल–मटोल वाला रवैया अब भारी पड़ने वाला है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति या संवेदनशील पदों पर तैनाती देने के लिए अफसरों को ऑनलाइन अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सचिव‚ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने यूपी सरकार को पत्र भेजा है।
भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन जानकारी न होने की वजह से विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिल पा रही है। इसके बाद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने यूपी में तैनात सभी आईएएस अफसरों का ब्योरा मांगा है। सभी आईएएस अफसरों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना होगा।
ऑनलाइन भरना है विवरण, न देने पर आ सकती है समस्या
विशेष सचिव के सर्कुलर में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली–1968 के तहत अचल संपत्ति की 2020 की वार्षिक जानकारी ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर इमपैनलमेंट‚ प्रतिनियुक्ति‚ संवेदनशील पदों पर नियुक्ति पूर्ण किए बिना मूल कैडर में वापसी में समस्या आ सकती है।
साफ कहा गया है कि जो अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं‚ उन अफसरों को ऑफर लिस्ट‚ इम्पैनलमेंट या प्रतिनियुक्ति‚ संवेदनशील पदों पर नियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस देने से मना किया जा सकता है।