उत्तर प्रदेशराज्य

नीलामी में संपत्ति खरीदने वाले से नहीं वसूला जाएगा पुराना बकाया

स्वतंत्रदेश , लखनऊ :उद्यमियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव का निर्णय लिया है। फतेहपुर की एक इकाई का मामला निस्तारित करते हुए मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निर्देश दिया है कि नीलामी में संपत्ति खरीदने वालों से पुराना बकाया न वसूला जाए। इसके साथ ही तय हुआ है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के लिए बल्क लैंड नीति जारी की जाएगी।

यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने निर्देश दिया है कि नीलामी में संपत्ति खरीदने वालों से पुराना बकाया न वसूला जाए। 

उद्यमियों की समस्याओं के संबंध में सोमवार को इन्वेस्ट यूपी की उच्च स्तरीय बैठक लोकभवन में हुई। फतेहपुर की मेसर्स सदाहारी शक्ति प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इकाई के लंबित बिजली बिल का मामला मुख्य सचिव ने सुना। उन्होंने निर्देश दिया कि उद्योग विभाग, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या निजी भूमि पर स्थापित डिफॉल्टर इकाई की नीलामी करने पर लंबित बकाया की वसूली उस संपत्ति को नीलामी में खरीदने वाले से न की जाए, बल्कि पूर्व इकाई और संबंधित वित्तीय संस्थाओं से की जानी चाहिए। पुरानी इकाई के विक्रय या स्थानांतरण से पहले क्रेता के सभी देयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

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