उत्तर प्रदेशराज्य

पेश है बैंक का नया नियम

स्वतंत्रदेश, लखनऊ :अगर आप पांच लाख रुपये य उससे अधिक की रकम का भुगतान चेक से कर रहे हैं तो आपको इस संबंध में बैंक को पहले सूचना देनी होगी। भुगतान पाने वाले का नाम, रकम की पूरी जानकारी बैंक को देने पर ही चेक क्लियर होगा। बैंक को सूचना न देने पर चेक डिसऑनर किया जा सकता है।

लखनऊ पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के तहत आज से नई व्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया बैंकों को अहम निर्देश। ।

चेक क्लोनिंग व फ्रॉड पर लगेगा अंकुश 

बीते कुछ वर्षों में चेक क्लोनिंग और फ्रॉड के तमाम मामले सामने आए हैं। इससे बचने के लिए आरबीआइ की ओर से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम (पीपीएस) को लागू किया जा रहा है। इसके तहत पहली जनवरी से पांच लाख या उससे अधिक की रकम के भुगतान के लिए ग्राहक को चेक संबंधी ब्योरा बैंक को पहले से देना होगा। इसके लिए ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस या मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चेक संबंधी सूचना देनी होगी।

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