उत्तर प्रदेशराज्य

डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी के मामले में दायर याचिका खारिज

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सितंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत डॉक्टर कफील की हिरासत को रद्द कर दिया गया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

डॉक्टर कफील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूं स्वागत किया।

छह माह बाद रिहा हुए थे कफील
बीते सितंबर माह में डॉक्टर कफील मथुरा जेल से रिहा हुए थे। डॉ. कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज केस के सिलसिले में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में रहते हुए रासुका की तामील कराई गई। डॉ. कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अलीगढ़ के डीएम ने NSA की कार्रवाई की थी।

2017 में चर्चा में आए थे कफील खान

डॉ. कफील खान 2017 में उस समय चर्चा में आए थे, जब गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत एक सप्ताह के अंदर हो गई थी। तब डॉ. खान को सस्पेंड कर दिया गया था। उन्हें इंसेफेलाइटिस वार्ड में अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने और निजी प्रैक्टिस करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था।

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