वेतनभोगियों को बड़ी राहत
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:जिन करदाताओं ने दो वर्ष से अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है, एक जुलाई से उनका दोगुना टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) काटा जाएगा। कारोबारी, कमीशन एजेंट, ठेकेदार, प्रोफेशनल पर तो यह व्यवस्था लागू होगी, लेकिन वेतनभोगियों को इससे राहत रहेगी। उनके ऊपर यह धारा लागू नहीं होगी।

आयकर की धारा 206एबी एक जुलाई से लागू हो जाएगी। इस धारा के लागू होते ही जिन कारोबारियों, ठेकेदारों, कमीशन एजेंट ने दो वर्ष से रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, उनका टीडीएस काटते समय जितनी भी टैक्स दर होगी, उसका दोगुना टीडीएस काटा जाएगा। इसमें एक और चीज है कि किसी भी तरह से यह पांच फीसद से नीचे नहीं होगा, यानी धारा 194क्यू के तहत 0.1 फीसद टैक्स काटा जाता है लेकिन उसका दोगुना 0.2 फीसद हुआ। इसलिए इसमें पांच फीसद टैक्स काटा जाएगा।
टैक्स सलाहकारोंं के मुताबिक अगर यह पांच फीसद से कम बन रहा है तो पांच फीसद बनेगा। इसमें पांच फीसद या दोगुना जो भी ज्यादा होगा, लागू होगा। जिन मामलों में 10 फीसद टीडीएस कटता है, 20 फीसद हो जाएगा। 206एबी के तहत वेतन के मामले में छूट मिली हुई है। इसके अलावा भविष्य निधि के एकत्र धन पर कटौती नहीं होगी। लाटरी या क्रासवर्ड प्रतियोगिता में जीती राशि, घुड़दौड़ में मिले इनाम इससे मुक्त होंगे।