उत्तर प्रदेशराज्य

कम होंगे प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने की कवायद गति पकड़ चुकी है। प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है।

उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतों 826 क्षेत्र पंचायतों के अलावा 58194 ग्राम पंचायतों में अब नए परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे।

उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतों, 826 क्षेत्र पंचायतों के अलावा 58194 ग्राम पंचायतों में अब नए परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे। परिसीमन के बाद अब जिला पंचायत के 3051 वार्ड होंगे। चुनाव क्षेत्र पंचायत के 75855 के साथ ग्राम पंचायतों के 7,31,813 वार्ड होंगे। पंचायती राज विभाग ने परिसीमन के बाद वार्डों की सूची जारी कर दी है। परिसीमन का ब्योरा मिलने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। परिसीमन से प्रभावित न होने वाले क्षेत्रों की मतदाता सूची को आयोग अंतिम रूप से जारी कर देगा। प्रदेश की पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने बताया कि परिसीमन के बाद 2015 की तुलना में ग्राम पंचायत वार्ड 7,44,558 से घटकर 7,31,813 रह गए हैं। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य भी 77,801 से कम होकर 75,805 रहेंगे।

पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश के 75 जिलों में परिसीमन के बाद 2015 की तुलना में जिला पंचायतों के 3120 वार्डों की संख्या घटकर 3051 रह गई है। गत पांच वर्षों में नगरीय निकायों के विस्तार के बाद से पंचायतों का दायरा सिमटा है। 880 ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्रों में विलीन हो गई हैं। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्डों की सूची जारी कर दी गई है।

परिसीमन के बाद इस बार 2015 के मुकाबले जिला पंचायतों के 3120 वॉर्डों की संख्या घटाकर 3051 कर दी गई है। इस बार 59,074 ग्राम पंचायतों की जगह 58,194 ग्राम पंचायतों में प्रधान चुने जाएंगे। इसी कारण चुनाव लडऩे की तैयारी कर रहे दावेदारों में काफी निराशा का माहौल है।

नहीं बढ़ी जमानत राशि व चुनावी खर्च की सीमा

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत राशि और चुनावी खर्च की सीमा में बदलाव नहीं किया है इस बार भी चुनाव खर्च की सीमा पिछले बार यानी वर्ष 2015 पंचायत चुनाव के बराबर होगी। इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सिर्फ 30 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। बीडीसी सदस्य 25 हजार, वार्ड मेंम्बर पांच हजार, जिला पंचायत सदस्य 75 हजार, ब्लॉक प्रमुख 75 हजार तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दो लाख लाख खर्च कर सकेंगे।

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